अकेला 

मुंबई पुलिस के विधिक माप विज्ञान (वैध मापन शास्त्र) (Legal and Metrology Department) विभाग ने घाटकोपर के धनवन्त यूनिफॉर्म्स (Dhanvant Uniforms) शोरूम पर छापा मारकर उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। पूर्व मुंबई के पांच बड़े स्कूल छात्रों को इसी शोरूम से यूनिफार्म खरीदने को बाध्य करते थे। बृहन्मुंबई महापालिका के शिक्षण विभाग (Education Department of Brihanmumbai Municipal Corporation) ने भी उन पांच स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। 

धनवन्त यूनिफॉर्म्स शोरूम गोपाल लेन, एमजी रोड, घाटकोपर (पश्चिम) में है। कोई राजेश धनवन्त छेड़ा (Rajesh Dhanvant Chheda) इसका मालिक है। बताते हैं कि यहां के पांच बड़े निजी स्कूल छात्रों और अभिभावकों को इसी धनवन्त यूनिफॉर्म्स शोरूम से यूनिफार्म खरीदने के लिए बाध्य करते थे। कुछ स्कूल तो लिखित में देते थे कि धनवन्त यूनिफॉर्म्स शोरूम से ही यूनिफार्म/ड्रेस खरीदना है। शोरूम मालिक राजेश छेड़ा पर इसका प्रतिकूल असर हो गया। उसका दिमाग खराब हो गया। वह दुगुने-तिगुने दाम में यूनिफार्म/ड्रेस बेचने लगा। वह भी घटिया क्वॉलिटी का। कोई अभिभावक या छात्र जब उससे क्वॉलिटी और कीमत को लेकर बात करता तो वह उनसे बदतमीजी करने लगा। उन्हें अपमानित करने लगा। एक अपमानित अभिभावक ने यहां के डॉ. वेदप्रकाश तिवारी (Dr Vedprakash Tiwari) को अपनी व्यथा सुना दी। 

महाराष्ट्र सरकार ने 21 जून 2004 को आदेश पारित किया है कि कोई भी स्कूल अभिभावक या छात्र को विशिष्ट दुकान से ड्रेस/यूनिफार्म/कपड़ा खरीदने के लिए प्रोत्साहित/बाध्य नहीं कर सकता। अगर स्कूल ऐसा करते पाया गया तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वेदप्रकाश तिवारी पेशे से वकील (Dr Vedprakash Tiwari is also Lawyer by profession) भी हैं। उन्हें इस आदेश की जानकारी थी। उन्होंने मुंबई पुलिस के विधिक माप विज्ञान विभाग और बृहन्मुम्बई महापालिका के शिक्षण विभाग में 21 जून 2023 को धनवन्त और उन पांच स्कूलों के खिलाफ शिकायत कर दी। इसका असर हुआ। वैध मापन शास्त्र विभाग ने 4 अगस्त 2023 को धनवन्त यूनिफॉर्म्स पर छापा मार दिया। वेदप्रकाश तिवारी की शिकायत सही पाने पर वैध मापन शास्त्र ने धनवन्त यूनिफॉर्म्स शोरूम के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज करवा दी। 

उधर बीएमसी (BMC) के शिक्षण विभाग ने उन पांच स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण माँगा है। वे पांच स्कूल हैं – (1) फातिमा स्कूल, विद्याविहार (पूर्व), (2) एसआईईएस डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल हाईस्कूल, गोलीबार रोड, घाटकोपर (पश्चिम), (3) एसएम शेट्टी इंटरनेशनल स्कूल, हीरानंदानी गार्डेन, पवई, (4) सेठ वीरचंद धनजी विद्यालय, पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व) और (5) पुणे विद्यार्थी गृह विद्या भवन, बैरिष्टर नाथ पै नगर, घाटकोपर (पूर्व)। 

डॉ. वेदप्रकाश तिवारी का कहना है कि वे मुद्दे को लगातार फॉलो कर रहे हैं। बीएमसी को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करनी ही पड़ेगी।

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