अकेला
यह उल्हासनगर महापालिका (उमपा) है। अब ऐसा तो है नहीं कि अकेले टाऊन प्लानर प्रकाश मुले (Town Planner Prakash Mule) ही सारी मलाई चट कर जाता है। अवैध निर्माण की फाइल जिस-जिस विभाग से गुजरती है सभी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नगरसेवक राजेंद्रसिंह भुल्लर ‘महाराज’ ने हर्ष माखीजा (Harsh Makhija) के अवैध निर्माण मामले में टाऊन प्लानर प्रकाश मुले के साथ-साथ विधि विभाग के अधिकारी राजा बुलानी (Raja Bulani) को भी निलंबित करने की मांग की है।
कहानी है मेसर्स माखीजा कंस्ट्रक्शन के बैनर तले उल्हासनगर-3 में बनकर तैयार हो गई एक पांच मंजिली बिल्डिंग की। फर्स्ट तो यह बिल्डिंग बगीचे के लिए रिज़र्व्ड प्लॉट (यू नंबर- 127, 128, प्लॉट नंबर-98, सीटीएस नंबर- 9140(ए)) पर बन गई। किसी हर्ष माखीजा (Harsh Makhija owner of M/S Makhija Construction) ने इसका निर्माण किया।
एबीआई (ABI) ने 15 मई 2023 की दूसरी क़िस्त में लिखा था कि कैसे शहर के कई जन प्रतिनिधियों ने हर्ष माखीजा के अवैध निर्माण की शिकायत की थी। परन्तु सबको बाईपास करते हुए प्रकाश मुले ने अधिभोग प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate, ओसी) दे दी थी। इसी मामले में उमपा के विधि विभाग की भी खैर लेना जरूरी है।
हर्ष माखीजा के निर्माण कार्य पर तब के टाऊन प्लानर मिलिंद सोनवणे (Then Town Planner Milind Sonavane) ने स्टे दे दिया था। हर्ष माखीजा ने स्टे के खिलाफ उल्हासनगर कोर्ट में अपील कर दी। उल्हासनगर महापालिका के विधि विभाग ने उल्हासनगर कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा जिससे कोर्ट ने हर्ष माखीजा के पक्ष में फैसला सुना दिया। बाद में, तकनीकी तौर पर उल्हासनगर कोर्ट ने केस को वैकेट कर दिया। हर्ष मखीजा ने फिर कल्याण कोर्ट की शरण ली। मामला कोर्ट में पेंडिंग था ही कि ‘ओसी माफिया’ के नाम से विख्यात प्रकाश मुले ने 6 जनवरी 2022 को हर्ष माखीजा को ओसी दे दी।
ओसी मिलते ही हर्ष माखीजा और विधि विभाग दोनों रिलैक्स्ड हो गए। कोर्ट जाना बंद कर दिया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ए. एस. लांजेवार ने 17 फरवरी 2023 को केस को डिसमिस कर दिया। जज लांजेवार ने अपने आदेश में लिखा है कि ऐसा लगता है कि प्लैनटिफ को केस चलाने में इंटरेस्ट नहीं है। वह खुद तारीख पर नहीं आया। विटनेस की लिस्ट नहीं दी और एविडेंस भी नहीं दिए।
विधि विभाग में पहले दीपू मांगे था। दीपू को एसीबी ने अरेस्ट कर लिया तो उसकी जगह पर राजा बुलानी आया है। बुलानी सिर्फ नाम का राजा नहीं है। करप्शन में भी राजा है। आरोपियों की दिल खोलकर हेल्प करता है। कमाल है, कोर्ट में केस डिसमिस हो जाने के बावजूद हर्ष माखीजा के निर्माण पर उमपा प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।

राजेन्द्रसिंह भुल्लर ‘महाराज’ (Rajendrasingh Bhullar ‘Maharaj’) ने 18 मई 2023 को उमपा आयुक्त अज़ीज़ शेख को लिखित में कोर्ट स्टे के मामले से अवगत कराया। शिकायत पत्र में भुल्लर महाराज ने मांग की है कि हर्ष माखीजा की इमारत की ओसी रद्द की जाये। बिल्डिंग को तोड़ दिया जाये। प्रकाश मुले और राजा बुलानी को निलंबित किया जाये। भुल्लर महाराज ने यह शिकायत सम्बंधित विभाग के उच्चाधिकारियों (मंत्रालय) के साथ साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को भी की है।
कायदे से देखा जाये तो प्रकाश मुले और हर्ष माखीजा ने बिल्डिंग के निवासियों और बैंक के साथ भी चीटिंग की है। प्रकाश मुले ने जो अवैध ओसी जारी की उसी के आधार पर फ्लैट मालिकों ने बैंक से लोन लिया।